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रोजाना24न्यूज: भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा (EQ) में टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के समान किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यह नियम आज से लागू किया गया है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ये बदलाव चार्ट तैयार करने की प्रोसेस को आसान बनाने और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है।
जिन ट्रेनों की यात्रा सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना जरूरी होगा।
जिन ट्रेनों की यात्रा दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक है, उनके लिए आवेदन शाम 4 बजे से पहले ही भेजना अनिवार्य होगा।
रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा का आवेदन पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय में ही देना होगा। उदाहरण के लिए रविवार की ट्रेनों के लिए शुक्रवार तक और छुट्टी वाले दिन की ट्रेनों के लिए पिछले कार्यदिवस तक आवेदन करना होगा।
इमरजेंसी कोटा क्या है?
इमरजेंसी कोटा रेलवे की एक खास व्यवस्था है, जो आपात स्थिति में यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराती है। यह कोटा आमतौर पर सरकारी अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, मेडिकल इमरजेंसी, या विशेष परिस्थितियों वाले यात्रियों के लिए आरक्षित होता है। रेलवे ने कहा कि बदलाव के बाद वास्तविक यात्रियों को फायदा होगा और बुकिंग प्रक्रिया तेज होगी।
