रोजाना24न्यूज: शहर में लोकहित और अमन शांति की स्थित को ध्यान में रखते हुए डीसीपी अकुंर गुप्ता ने वाहन खड़े करनी वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, बुलेट मोटरसाईकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी फेरबदल करवाकर पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्णरूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए गए है। यह भी आदेश दिया है कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी संशोधन करेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं होटल, पैलेस, गैस्ट हाउस और धर्मशाला आदि में किसे भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र की कापी के ठहरने की इजाजत ना देने के हुकम जारी कर दिए गए है। कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह या जुलूस में हथियार ले जाने, 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर पाबंद के हुकम जारी कर दिए गए है।
डिप्टी कमिशनर पुलिस अकुंर गुप्ता ने इस संबंध में जाबाता फौजदारी संगठन 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस हुकम जारी किया है कि कमिशनरेट पुलिस की हद में आते वाहन खड़े करने की जगहों पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बनाई गई जगहों आदि के मालिक, प्रबंधक (परिसर के अंदर या बाहर) सीसीटीवी कैमरे लगाए।
उनको आदेश जारी किए गए है कि वह बिना वाहन पार्किंग संचालित नहीं करेंगे। जारी आदेशों में यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगे हों कि पार्किंग स्थल में प्रवेश करने, निकलने वाले वाहन की नम्बर प्लेट तथा वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई दें तथा 45 दिन की रिकार्डिंग की सीडी बनाकर इस संबंध में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की प्रति 15 दिनों में पुलिस आयुक्त, जालंधर के सुरक्षा शाखा कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त ने जारी आदेशों के तहत जनतक स्थानों की हद में पटाखों और लाउडस्पीकरों आदि की आवाज 10 डीबी (ए) से ज्यादा ना होने या इलाके अनुसार 7.5 डीबी (ए) या दोनों में जो कम हो, उसके मुताबिक रखने के आदेश दिए हैं।
आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक कोई भी व्यक्ति ढोल या भोंपू, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई भी यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजा सकेगा तथा यह आदेश मैरिज पैलेस एवं होटलों में भी लागू रहेंगे। इसी प्रकार निजी साउंड सिस्टम मालिक 7.5 डीबी(ए) से अधिक ध्वनि नहीं रखेंगे और इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर साउंड सिस्टम व उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। ये सारे आदेश 06.03.2023 तक लागू रहेंगे।
