चंडीगढ़ (R24N): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार में मंत्री रहे मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत नहीं दी है। आप नेता व विधायक की तरफ से ही हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा छेड़छाड़ केस में सुनाई गई चार साल की सजा में राहत देने की मांग की गई थी। मगर, हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि चूंकि अभी तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं दिखती। मनजिंदर सिंह लालपुरा के वकील ने दलील दी थी कि अगर सजा पर स्टे नहीं मिला तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वयं रद्द हो सकती है और क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी।
इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब सदस्यता रद्द करने जैसे कदम तक नहीं उठाए गए तो इतनी जल्दी किस बात की। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले महीने तक स्थगित कर दी है। साथ ही राज्य को निर्देश दिया गया है कि अगली तारीख पर इस केस का पूरा रिकॉर्ड अदालत में प्रस्तुत किया जाए।
